Pan Card Ko Aadhaar Card Se Link Kaise kaise Kare-vinay computer
नई दिल्ली: वे लोग जिनके आधार कार्ड में दी गई नाम की स्पेलिंग उनके पैन कार्ड में लिखे हुए नाम की स्पेलिंग से मेल नहीं खाती है, उनके लिए अब राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि पैन कार्ड धारक इसे अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लें. जिन लोगों का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उनके पैन कार्ड के 1 जुलाई के बाद रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं. और यदि, पैन रिजेक्ट हो गया तो पिछले वित्तीय वर्ष (2016-17) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और न ही रिफंड क्लेम कर पाएंगे. लेकिन, इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आधार कार्ड और पैन लिंक करने का ऑप्शन अब ऐक्टिव हो चुका है. अब यदि आपके नाम की स्पेलिंग पैन और आधार में अलग अलग होगी तब भी आप इसे लिंक कर सकेंगे.
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऐसे जोड़िए अपना आधार कार्ड...
1- सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें. राइट साइड में लिखे हुए लॉग इन हेयर (Log In Here) पर क्लिक करने पर आप लॉग इन पेज पर पहुंच जाएंगे.
2- लॉग इन डीटेल मांग रहे इस पेज में टॉप नेविगेशन पर सर्विसेज (Services) टैब पर क्लिक करें. यहां आपको लिंक आधार (Link Aadhaar) का ऑप्शन दिखेगा जिसे क्लिक कर लें.
3- अब जो पेज आपके सामने खुला हुआ है उसमें PAN और Aadhaar नंबर के कॉलम के बाद एक और कॉलम दिखेगा- Name As Per AADHAAR यानी इस कॉलम में आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा है,वह लिखें. इसके बाद कैप्चा कोड भरें और लिंक आधार Link Aadhaar पर जाकर इसे सब्मिट कर दें.
दरअसल, केंद्र सरकार के आदेश के बाद से कुछ ही हफ्तों के भीतर पैन कार्ड में दर्ज नाम को सुधारने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन दिए जा रहे थे. 1 जुलाई से पहले पहले इन नामों को सही करने का दबाव न सिर्फ लोगों पर बल्कि संबंधित विभाग पर था. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया था, "वित्त विधेयक-2017 के अनुसार, आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा, जो एक जुलाई से लागू हो जाएगा." हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 139एए में यह भी कहा गया है कि उन व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने या पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नहीं देना होगा, जिन्हें आधार अधिनियम-2016 में स्थानीय निवासी नहीं माना गया है.
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3- अब जो पेज आपके सामने खुला हुआ है उसमें PAN और Aadhaar नंबर के कॉलम के बाद एक और कॉलम दिखेगा- Name As Per AADHAAR यानी इस कॉलम में आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा है,वह लिखें. इसके बाद कैप्चा कोड भरें और लिंक आधार Link Aadhaar पर जाकर इसे सब्मिट कर दें.
दरअसल, केंद्र सरकार के आदेश के बाद से कुछ ही हफ्तों के भीतर पैन कार्ड में दर्ज नाम को सुधारने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन दिए जा रहे थे. 1 जुलाई से पहले पहले इन नामों को सही करने का दबाव न सिर्फ लोगों पर बल्कि संबंधित विभाग पर था. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया था, "वित्त विधेयक-2017 के अनुसार, आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा, जो एक जुलाई से लागू हो जाएगा." हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 139एए में यह भी कहा गया है कि उन व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने या पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नहीं देना होगा, जिन्हें आधार अधिनियम-2016 में स्थानीय निवासी नहीं माना गया है.
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nice jankari jakari
ReplyDeletePAN card, typically used as an identity proof, is necessary to be quoted while opening bank accounts. Without a PAN, you will not be able to carry out any monetary transaction. Applying for PAN card online is easy. The procedure is simple and if you have all the documents ready then you can easily complete the process in two days where in you will also get your acknowledgement number in that time period. Applying for PAN card online is easy( apply new pan card ). The process is simple and if you have all the documents ready then you can easily complete the procedure in two days where in you will also get your acknowledgement number in that time period.
ReplyDeleteयह पोस्ट आपको कैसी लगी Comment Box में अपना राय जरुर दे
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